नैनीताल: अवैध रेंटल बाइकों पर बड़ी कार्रवाई, 74 चालान

Uttarakhand: माननीय उच्च न्यायालय के कड़े आदेशों और कुमाऊँ आयुक्त व जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने नैनीताल शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की विशेष टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर कुल 74 वाहनों के चालान काटे हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या अवैध रूप से चल रही रेंटल बाइकों की है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर एक टैक्सी वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया गया।
​उच्च न्यायालय की निगरानी समिति के आदेश पर एक्शन


​जानकारी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड द्वारा गठित निगरानी समिति की संस्तुतियों का कड़ाई से पालन करने के लिए कुमाऊँ आयुक्त व मुख्यमंत्री के सचिव श्री दीपक रावत और जिलाधिकारी नैनीताल श्री ललित मोहन रयाल ने सख्त निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के क्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO) हल्द्वानी के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारियों की एक विशेष टीम ने बुधवार को नैनीताल शहर में व्यापक जांच और सत्यापन अभियान चलाया।
​चालान के आंकड़े: रेंटल बाइक चालकों में हड़कंप
​बुधवार को दिनभर चले इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने कुल 74 चालान किए। कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:
​रेंटल / टैक्सी बाइक: 68 चालान


​टैक्सी कार: 02 चालान
​अन्य वाहन: 02 चालान
​सीज वाहन: 01 टैक्सी कार
​साल 2017 के बाद नहीं जारी हुआ कोई नया परमिट
​मामले की जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडेय ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार साल 2017 के बाद से नैनीताल नगर क्षेत्र के भीतर किसी भी नए व्यावसायिक दोपहिया वाहन (रेंटल/टैक्सी बाइक) को परमिट जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर बिना वैध परमिट के दोपहिया वाहनों को किराए पर दिया जा रहा था, जो पूरी तरह अवैध है।
​आगे भी जारी रहेगा अभियान


​परिवहन विभाग ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, स्थानीय नागरिकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग ने सभी वाहन स्वामियों और संचालकों से अपील की है कि वे केवल वैध परमिट और निर्धारित नियमों के तहत ही गाड़ियों का संचालन करें, अन्यथा मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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