उत्तराखंड: देशभर में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून को लेकर, उत्तराखंड ने कस ली है कमर!
देशभर में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून हो रहे हैं लागू,मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड तीनों नये आपराधिक कानून लागू करने के लिए कर चुका है पूरी तैयारी
देशभर में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं… केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानकारी दी… इसी दौरान उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड तीनों नये आपराधिक कानून लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है…
1 जुलाई से इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता होगा लागू होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगा और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगा… नये कानून पहले से ज्यादा एडवांस्ड हैं जिसमें जल्दी फैसला आएगा…
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि नये आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद हमारे द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CDTI) और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को ग़ाज़ियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है. उत्तराखंड पुलिस केलिए हस्तपुस्तिका तैयार की गई है, जिसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है इसमें कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है… इसकी एक कॉपी हर पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को वितरित की जा रही है…नये कानूनों से वकीलों, पुलिस अधिकारियों के साथ मुवक्किल और आरोपियों को सब कुछ नये ढंग से सीखना होगा।