CM धामी की अध्यक्षता में लिए गए यह अहम फैसले, कैबिनेट की बैठक हुई खत्म !

Uttarakhand News : लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिये गये हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई, बैठक में धामी कैबिनेट ने आठ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फसलों की जानकारी दी।

➡️धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, ये हुए महत्वपूर्ण फैसले⤵️

➡️वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव। वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन ही होंगे,इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: सख्त हुए CM,जानिए दंगाइयों के विरुद्ध क्या दिए सख्ती से निर्देश!

➡️धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। उत्तराखंड लोक एवम निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकशान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकशान पहुंचाने वालों से की जाएगी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी ये अध्यादेश है इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा।

➡️एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि, कैबिनेट ने लगाई मुहर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: मुख्यमंत्री ने ली अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक।

➡️आवास नियमावली में किया गया संशोधन। 6 लाख की राशि को 9 चरणों में दिया जायेगा। पहले 7 चरणों में दी जाती थी राशि। उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी पीएम आवास योजना के तहत अब लाभर्थियों को अब डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा इससे पहले एक लाख लिया जाता था गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा, अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा।

➡️अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए बनाई गई समिति ही उच्च और माध्यमिक मामलों को देखेंगी।माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड – सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पुलकित की देशभर में 78वां स्थान

➡️फॅमिली कोर्ट में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर के एक एक पद 4 फॅमिली कोर्ट में बढ़ेंगे। कोर्ट के आदेशों पर 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, व नैनीताल में बढ़ाये जायेंगे।

➡️समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा एससी के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृति को राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किये गए हैं, उसे राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने को मंजूरी कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई।

➡️औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।