Uttarakhand: धामी सरकार का एक्शन: नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित

नैनीताल, 26 सितंबर 2026: उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून के तहत नैनीताल जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्धारित प्रयोजन के विपरीत इस्तेमाल की जा रही 1.822 हेक्टेयर (लगभग 91 नाली) भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार, भू-कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
​मुख्य बिंदु:
​कार्रवाई का आधार: उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में लागू) की धारा 166/167 के तहत उपजिलाधिकारी न्यायालय (नैनीताल) ने यह आदेश जारी किया।

धार्मिक प्रयोजन का उल्लंघन: ग्राम कमड़ा और ग्राम शीतला (पट्टी मल्ली कुटौली) में धार्मिक कार्यों के लिए खरीदी गई 1.562 हेक्टेयर भूमि पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं पाई गई और वह खाली पड़ी थी।
​कृषि भूमि का दुरुपयोग: ग्राम सतबूंगा में कृषि कार्य के लिए ली गई 0.260 हेक्टेयर भूमि मौके पर बंजर पाई गई, जिसका कोई कृषि उपयोग नहीं हो रहा था।
​पारदर्शी प्रक्रिया: उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक के अनुसार, संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया। जाँच और राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही यह भूमि सभी भारों से मुक्त कर राज्य सरकार के अधीन दर्ज की गई है।
​जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की मंशा भूमि क्रय-विक्रय को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत बनाना है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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